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बाटला हाउस कांड: 2008 में एनकाउंटर से 2021 में फांसी तक, पढ़ें आतंक की पूरी दास्तान

Mon, 15 Mar 2021 11:10 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 15 Mar 2021 11:10 PM IST
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Delhi Court awards death penalty to convict Ariz Khan in 2008 Batla House encounter case Batla House Encounter Timeline
आरिज खान - फोटो : एएनआई
अदालत ने वर्ष 2008 में हुए चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी ठहराए गए आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान उर्फ जुनैद को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे दिल्ली पुलिस के निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या व अन्य पुलिसकर्मियों पर की गई फायरिंग को जघन्य से जघन्यतम अपराध की श्रेणी में माना है। इतना ही नहीं अदालत ने जुनैक पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। इसमें से 10 लाख रुपये मृतक के परिवार को देने का निर्देश दिए गए हैं। पढ़ें बाटला हाउस एनकाउंटर की पूरी टाइम लाइन कब क्या हुआ।
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  • 13 सितंबर, 2008 - राजधानी दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर बम विस्फोट हुए, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई। बम धमाकों में 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पुलिस ने चार्जशीट में ये बात रखी थी। 
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  • 19 सितंबर, 2008- आतंकियों को गिरफ्तार करने बाटला हाउस पहुंची पुलिस के साथ मुठभेड़, दो आतंकी ढेर हो गए थे। एक आतंकी ने आत्मसमर्पण किया था। दो आतंकी फरार हो गए थे।  इस दौरान पुलिस के एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। पुलिसकर्मी बलवंत गोली लगने से घायल हो गए थे। 
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  • 3 जुलाई, 2009- अदालत ने फरार आतंकी आरिज व शहजाद को भगोड़ा घोषित किया था। 
  • 2 फरवरी, 2010- आरोपी शहजाद को उत्तरप्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 
  • 28 अप्रैल, 2010- स्पेशल सेल ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट पेश की।
  • 30 जुलाई, 2013- अदालत ने आतंकी शहजाद को मोहन चंद शर्मा की हत्या व अन्य जुर्म में उम्रकैद की सजा। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। 
  • 13 फरवरी, 2018- स्पेशल सेल ने फरार चल रहे आतंकी आरिज खान को नेपाल-भारत सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया था। 
  • 8 मार्च, 2021- साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने आरिज खान को दोषी ठहराया।
  • 15 मार्च, 2021- साकेत कोर्ट ने दोषी आरिज खान को फांसी की सजा, 10 लाख का जुर्माना भी
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