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Delhi : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का आदेश- दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर एक अक्तूबर से पाबंदी
Fri, 09 Jun 2023 06:25 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 09 Jun 2023 06:25 AM IST
सार
इसके तहत आयोग ने एक अक्तूबर से डीजल से चलने वाले जनरेटर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
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डीजन जेनरेटर
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विस्तार
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली, एनसीआर में डीजल जनरेटर से होनेवाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बृहस्पतिवार को नए दिशानिर्देश जारी किए। इसके तहत आयोग ने एक अक्तूबर से डीजल से चलने वाले जनरेटर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, एनसीआर में डीजल जनरेटर से होने वाले वायु प्रदूषण पर व्यापक और प्रभावी रोक के लिए सीएक्यूएम ने सभी मौजूदा आदेशों/दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय, कार्यालय प्रतिष्ठानों आदि सहित सभी क्षेत्रों में डीजी सेटों के विनियमित संचालन के लिए संशोधित अनुसूची को अपनाने का निर्देश दिया है।
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इसके साथ ही आयोग ने सभी संस्थानों को 30 सितंबर तक डीजल जनरेटरों को दोहरी ईंधन प्रणाली से लैस करने का काम पूरा करने को कहा है। इसमें नाकाम रहने पर पूरे एनसीआर में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में यहां तक कि जीआरएपी प्रतिबंधों के तहत नहीं आने वाली अवधि के लिए भी डीजी सेट के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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