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पीड़िता के बयान में विरोधाभास पर पोक्सो आरोपी को मिली जमानत
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पीड़िता के बयान में विरोधाभास पर पोक्सो आरोपी को जमानत
नई दिल्ली। अदालत ने 13 साल की बच्ची से छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के मामले में आरोपी युवक को जमानत प्रदान की है। अदालत ने एफआईआर व पीड़िता के बयान में विरोधाभास के मद्देनजर आरोपी को जमानत प्रदान की। थाना वसंत कुंज साउथ पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर 9 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की थी।
पटियाला हाउस अदालत की विशेष न्यायाधीश रूबी अल्का गुप्ता ने रंगपुरी महिपालपुर निवासी शिवा उर्फ संयम को पीड़िता के बयानों में विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रदान की। वह 11 दिसंबर को गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में था।
अदालत के समक्ष बचाव पक्ष के अधिवक्ता तरुण नारंग व अश्विनी कुमार ने कहा कि पीड़िता से आरोपी की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी और उसने वहां पर अपनी उम्र 18 साल लिख रखी थी। इसके अलावा पीड़िता ने एफआईआर में आरोपी पर जो आरोप लगाए हैं, वह उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में नहीं लगाए हैं। ब्यूरो
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नई दिल्ली। अदालत ने 13 साल की बच्ची से छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के मामले में आरोपी युवक को जमानत प्रदान की है। अदालत ने एफआईआर व पीड़िता के बयान में विरोधाभास के मद्देनजर आरोपी को जमानत प्रदान की। थाना वसंत कुंज साउथ पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर 9 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की थी।
पटियाला हाउस अदालत की विशेष न्यायाधीश रूबी अल्का गुप्ता ने रंगपुरी महिपालपुर निवासी शिवा उर्फ संयम को पीड़िता के बयानों में विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रदान की। वह 11 दिसंबर को गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में था।
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अदालत के समक्ष बचाव पक्ष के अधिवक्ता तरुण नारंग व अश्विनी कुमार ने कहा कि पीड़िता से आरोपी की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी और उसने वहां पर अपनी उम्र 18 साल लिख रखी थी। इसके अलावा पीड़िता ने एफआईआर में आरोपी पर जो आरोप लगाए हैं, वह उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में नहीं लगाए हैं। ब्यूरो
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