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दिल्ली में नियंत्रित प्रदूषण का प्रमाण न होने पर 10 हजार का जुर्माना, लाइसेंस हो जाएगा सस्पेंड
Mon, 20 Sep 2021 03:14 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 20 Sep 2021 03:14 AM IST
सार
वाहनों के लिए नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) न होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना, छह माह की कैद या दोनों कार्रवाई की जा सकती है। नियमों की अनदेखी करने वालों के लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे।
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- फोटो : शुभम बंसल
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विस्तार
दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। वाहनों के लिए नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) न होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना, छह माह की कैद या दोनों कार्रवाई की जा सकती है। नियमों की अनदेखी करने वालों के लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे।
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परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए सभी वाहन मालिकों को हिदायत दी है कि सभी पंजीकृत वाहनों के लिए प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। अगर किसी के पास नहीं है तो तत्काल प्रदूषण जांच केंद्रों पर प्रदूषण जांच का प्रमाण पत्र हासिल कर लें, ताकि वह परेशानी से बच सकें। दिल्ली में लाखों की संख्या में वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने पर वाहन मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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