फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   zafrul islam khan moves anticipatory bill plea in delhi high court sedition case for fb post hearing on 12 may

देशद्रोह केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए जफरुल इस्लाम ने डाली दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका

Fri, 08 May 2020 02:57 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 08 May 2020 02:57 PM IST
विज्ञापन
zafrul islam khan moves anticipatory bill plea in delhi high court sedition case for fb post hearing on 12 may
जफरुल इस्लाम खान - फोटो : सोशल मीडिया
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उनकी वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया कि जमानत याचिका पर सुनवाई 12 मई को होगी। बता दें कि उन पर सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट करने के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज है।
विज्ञापन


बुधवार को पुलिस को चिट्ठी लिख जफरुल इस्लाम ने स्पेशल सेल के कार्यालय आने में जताई थी असमर्थता
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने पूछताछ में शामिल होने के लिए असमर्थता जताई थी। इस्लाम ने पत्र लिखकर साइबर सेल को यह सूचना दी।

साइबर सेल की टीम बुधवार शाम को पूछताछ में शामिल होने के लिए इस्लाम को लेने गई थी। यहां कुछ लोग एकत्रित हो गए थे। इस कारण साइबर सेल की टीम वापस लौट आई थी।
विज्ञापन


दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार जफरुल खान ने बुधवार शाम को साइबर सेल को चिट्ठी लिखी है। पत्र में कहा है कि वह 72 वर्ष के सीनियर सिटीजन हैं। हृदय रोग के अलावा उन्हें कई बीमारियां हैं। इस कारण वह पूछताछ में सहयोग करने लिए पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते।
विज्ञापन
विज्ञापन


जफरुल इस्लाम ने यह भी कहा है कि वह अपने घर पर दिन के समय पूछताछ के लिए उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) ने जफरुल इस्लाम खान के घर पुलिस दबिश की निंदा की है। 

 

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed