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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   YouTube and news agency asked to respond to Mohak Mangal's petition

Delhi NCR News: यूट्यूब और समाचार एजेंसी से मोहक मंगल की याचिका पर जवाब मांगा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 17 Oct 2025 09:47 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूब और एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एएनआई) से डिजिटल कंटेंट क्रिएटर मोहक मंगल की याचिका पर जवाब मांगा है। उसमें उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण हटाए गए अपने वीडियो को पुन: बहाल करने की मांग की है।

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने यूट्यूब के वकील से कहा कि मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। आप इस याचिका पर जवाब दाखिल करें। नोटिस जारी करें। उन्होंने आपके सामने अपनी नीति के अनुसार वीडियो पुन: बहाल करने की याचिका दायर की है। कोर्ट ने यूट्यूब को दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही, एएनआई को भी दो सप्ताह का समय दिया गया है। मंगल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि एएनआई के कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण हटाए गए वीडियो के खिलाफ यूट्यूब ने काउंटर नोटिफिकेशन का विकल्प दिया था। मैंने 30 मिनट के वीडियो में केवल 7 सेकंड का उपयोग किया है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फेयर यूज का मामला है। यूट्यूब ने कहा कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं मिलता, वे वीडियो बहाल नहीं करेंगे।
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