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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Youth murdered over romantic dispute; court grants relief to mother, but son to face murder trial.

Delhi NCR News: प्रेम संबंध के विवाद में युवक की हत्या, कोर्ट ने मां को दी राहत, बेटे पर चलेगा हत्या का मुकदमा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jun 2026 09:18 PM IST
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-भजनपुरा हत्याकांड में अदालत का आदेश, हत्या के आरोपी विशेष शर्मा पर तय होंगे आरोप
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-काजल शर्मा को जमानत, मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2026 को



संवाद न्यूज एजेंसी




पूर्वी दिल्ली।
भजनपुरा थाना क्षेत्र में प्रेम संबंध को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या में कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बाबरू भान की अदालत ने आरोपी विशेष शर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत होने की बात कही। वहीं उसकी मां काजल शर्मा को हत्या के आरोप से राहत देते हुए केवल साधारण चोट पहुंचाने के मामले में 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। वहीं मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है।



अभियोजन पक्ष ने कहा मृतक अभिषेक का आरोपी काजल शर्मा की बेटी अनन्या के साथ प्रेम संबंध था। 15 सितंबर 2025 को दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद के बाद अभिषेक आरोपी के घर पहुंचा, जहां कहासुनी और हाथापाई के दौरान विशेष शर्मा ने रसोई से चाकू लाकर उस पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल अभिषेक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मृतक का किसी के घर में जबरन प्रवेश करना गलत था। इसके बावजूद आठ बार चाकू से हमला करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने माना कि जांच के दौरान सबूत विशेष शर्मा के खिलाफ हत्या का आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए विशेष शर्मा के खिलाफ हत्या धारा 103(1)
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बीएनएस का आरोप तय किया।
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