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Delhi NCR News: गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास किशोर की हत्या मामले में युवक दोषी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 28 May 2026 08:31 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने 2023 में गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास दो छात्र समूहों के बीच झगड़े में 12वीं कक्षा के छात्र मोहन की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी शिवा चौधरी को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने 26 मई को दिए फैसले में कहा कि एकमात्र विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर्याप्त है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र प्रभाव से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि आरोपी शिवा चौधरी ने ही मृतक मोहन को घातक चाकू का वार किया था और यह कार्य साझा इरादे के साथ किया गया था। 30 जनवरी 2023 को मोहन अपने दोस्तों के साथ स्कूल से लौट रहे थे। इसी दौरान पहले हुए झगड़े को लेकर आरोपी शिवा चौधरी और उसके साथियों ने उन्हें गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस बूथ के निकट रोका। विवाद के दौरान शिवा चौधरी को नाबालिग सह-आरोपी ने चाकू थमाया, जिसके बाद उसने मोहन की छाती में चाकू घोंप दिया।

न्यायाधीश ने मुख्य प्रत्यक्षदर्शी सुमित की गवाही पर भरोसा जताया। अदालत ने कहा कि सुमित की गवाही विस्तृत, सुसंगत और सुस्पष्ट थी। लंबे क्रॉस-एग्जामिनेशन के बावजूद उनकी गवाही नहीं डिगी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के हवाले से अदालत ने कहा कि मौत छाती में गहरी चाकू की चोट से हुई थी। बचाव पक्ष की दलील कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है, को अदालत ने खारिज कर दिया।
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