अब डीडीए ने प्रॉपर्टी को लीज होल्ड कराना किया आसान
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प्रॉपर्टी को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराने की प्रक्रिया को डीडीए ने आसान कर दिया है। कनवर्जन के लिए डीडीए को अब ढेरों दस्तावेज सौंपने की जरूरत नहीं होगी। शपथपत्र भी अब एक ही लगा करेगा। शपथपत्र के फॉर्मेट को भी आसान किया गया है और इसे डीडीए की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
कनवर्जन की लंबी-चौड़ी प्रक्रिया को डीडीए ने पहले के मुकाबले कम कर दिया है। बृहस्पतिवार से कनवर्जन के कई नियमों में बदलाव किया गया। विशेष बात यह है कि अगर आप उस फ्लैट में नहीं रहते मगर कनवर्जन कराना चाहते हैं तो करा सकते है। उसी फ्लैट में रहने की मजबूरी अब नहीं होगी। आवेदन के 45-60 दिन के भीतर आपका काम पूरा हो जाएगा।
डीडीए उपाध्यक्ष अरुण गोयल के अनुसार, कनवर्जन कराने की प्रक्रिया में दूसरा बड़ा बदलाव यह किया गया है कि अब आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पट्टा पत्र, मांग व आवंटन पत्र की प्रतियां, कब्जा पत्र और अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
सत्यापन के समय केवल उन मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी दिखनी होगी जो आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाएंगे। आपको कनवर्जन के लिए उस घर में भी रहने की आवश्यकता भी नहीं होगी। पहले कनवर्जन के लिए उस घर में रहना जरूरी होता था। पत्राचार के लिए भी उसी घर का पता देना होता था।