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उल्लंघन: नर्सरी के दाखिले में मांगी जा रही बच्चे के पिता के धर्म, प्रोफेशन और वेतन की जानकारी

Tue, 10 Dec 2019 10:24 PM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Abhishek Singh Updated Tue, 10 Dec 2019 10:24 PM IST
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Violation of court orders, Aadhar information of child being sought in nursery admission
नर्सरी एडमिशन (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

नर्सरी दाखिला के आवेदन पत्र में निजी स्कूल बच्चे का आधार, माता पिता का धर्म, प्रोफेशन, शैक्षिक योग्यता और वेतन की जानकारी मांग रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निवास स्थान के लिए बच्चे का आधार कार्ड मांगने पर रोक लगा रखी है लेकिन कई स्कूल इसे अनिवार्य रूप से मांग रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट व डीओई (दिल्ली शिक्षा विभाग) के आदेश का उल्लंघन है।

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नर्सरी दाखिला विशेषज्ञ और नर्सरी डॉटकॉम के संस्थापक सुमित वोहरा के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2020-21 के ऑनलाइन आवेदन पत्र में तय शर्तों के चलते अभिभावक बेहद परेशान हैं। अभिभावकों ने नर्सरी डॉटकॉम पर अपनी शिकायतें भी भेजी हैं। अभिभावकों की शिकायतें सही हैं क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में यह सब जानकारी मांगी है।  

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आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मांगने पर रोक

नर्सरी विशेषज्ञ सुुमित वोहरा के मुताबिक पश्चिम विहार स्थित इंद्रप्रस्थ स्कूल ने अपने आवेदन पत्र में बच्चे का आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में मांगा है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मांगने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। स्कूल बच्चे का आधार कार्ड मांगने की बजाय डीओई द्वारा तय क्राइटीरिया के तहत अन्य छह दस्तावेज में से कोई चुन सकते हैं।

इसके अलावा द्वारका स्थित अभिनव ग्लोबल स्कूल नर्सरी दाखिला आवेदन पत्र में अभिभावक से धर्म की जानकारी मांग रहा है। कोई भी स्कूल धर्म के आधार पर किसी बच्चे को दाखिला देने या नहीं देने का फैसला नहीं कर सकता है। अभिनव स्कूल आवेदन पत्र में अभिभावक के कार्यालय का वेरिफिकेशन, वेतन, पद आदि की जानकारी भी ले रहा है जबकि इस पर भी डीओई की रोक है।  उधर, रोहिणी स्थित सेंट ऐंजल स्कूल नर्सरी दाखिला आवेदन पत्र में अभिभावक का प्रोफेशन, वेतन आदि की पूरी जानकारी मांग रहा है। इस पर भी अदालत व डीओई ने रोक लगा रखी है। 

स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करें विभाग

नर्सरी दाखिला विशेषज्ञ सुमित वोहरा का कहना है कि जब स्कूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुप्रीम कोर्ट से लेकर डीओई के तय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम डीओई से मांग करते हैं कि जिन 53 स्कूलों ने अभी तक ऑनलाइन क्राइटिरिया साझा नहीं किया है, उनके नाम दाखिला सूची से हटाए जाएं। इसके अलावा नियमों के उल्लंघन पर संबंधित स्कूलों पर कार्रवाई भी करें।

निवास स्थान के लिए मान्य दस्तावेज
अभिभावक का राशन कार्ड।
बच्चे व अभिभावक के नाम का मूल निवासी प्रमाणपत्र।
अभिभावक का वोटर आई कार्ड।
बिजली, टेलीफोन, पानी का बिल।
बच्चे का पासपोर्ट। 

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