{"_id":"bdc8495331e841c50b8f024cf1f92790","slug":"upsc-candidate-s-plea-against-hindi-news-jn","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपीएससी के खिलाफ याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपीएससी के खिलाफ याचिका खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 23 Aug 2014 08:26 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
यूपीएससी के निर्णय को चुनौती देने वाले परीक्षार्थियों की याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में पिछले दिनों विवाद उठने के बाद आयोग ने कहा था कि परीक्षार्थी 24 अगस्त को होने वाली परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्नों को हल न करें।
विज्ञापन
आयोग के इस कदम को परीक्षार्थियों ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। जस्टिस बीडी अहमद की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला सेवा नियुक्ति से जुड़ा है।
विज्ञापन
इसलिए याची को केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट के समक्ष याचिका दायर करनी चाहिए। इससे पहले सिंगल जज की पीठ ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया था।
विज्ञापन
याची दिनेश भाटिया ने कहा कि 200 अंकों की परीक्षा में से अंग्रेजी की साढ़े बाइस अंक होते हैं। अगर यह अंक नहीं जोडे़ जाएंगे तो छात्रों का नुकसान होगा।