फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Understand the law first, then come to court: High Court

पहले कानून समझिए, फिर अदालत आइए: हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jul 2026 07:38 PM IST
विज्ञापन
प्रदर्शन की पुलिस निगरानी पर कोर्ट ने कहा- पहले मौजूदा कानून, एसओपी और डेटा संरक्षण नियमों का अध्ययन करें, अगली सुनवाई 25 अगस्त को
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वालों की कथित पुलिस निगरानी के मामले में याचिकाकर्ता को मौजूदा कानूनी प्रावधानों और नियमों का अध्ययन करने के बाद नई याचिका दाखिल करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने यह टिप्पणी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) की पूर्व अध्यक्ष आईशी घोष की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दौरान की। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों की दिल्ली पुलिस लगातार फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर उनकी निगरानी कर रही है। इसे निजता के अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने वरिष्ठ अधिवक्ता की अन्य मामले में व्यस्तता का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि इस मुद्दे से जुड़े कुछ अन्य मामले 11 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।
विज्ञापन

इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले पुलिस निगरानी, डेटा के उपयोग और संरक्षण से संबंधित मौजूदा कानूनी ढांचे, दिल्ली पुलिस की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी), डेटा संरक्षण कानून तथा सार्वजनिक अभिलेखों से जुड़े नियमों का अध्ययन करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल पुलिस निगरानी की वैधता पर कोई अंतिम राय नहीं दे रही है। कोर्ट ने कहा कि व्यापक दिशा-निर्देशों की मांग पर विचार से पहले मौजूदा कानूनी व्यवस्था का परीक्षण आवश्यक है।
विज्ञापन
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed