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Delhi: नौकरी के बदले जमीन घोटाला... आरोपी पर मुकदमा की मंजूरी के लिए दो हफ्ते का वक्त; लालू से जुड़ा है मामला
Thu, 16 Jan 2025 09:39 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Thu, 16 Jan 2025 09:39 PM IST
सार
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने गुरुवार को कहा कि अगर अगली तारीख 30 जनवरी तक मंजूरी नहीं ली जाती है, तो सक्षम अधिकारी अगली सुनवाई की तारीख तक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे।
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लालू यादव
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से जुड़े नौकरी के लिए जमीन घोटाले में एक आरोपी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए अधिकारियों को दो हफ्ते का समय दिया।
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विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने गुरुवार को कहा कि अगर अगली तारीख 30 जनवरी तक मंजूरी नहीं ली जाती है, तो सक्षम अधिकारी अगली सुनवाई की तारीख तक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे।
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सीबीआई ने अदालत को बताया कि आरोपी लोक सेवक आरके महाजन के संबंध में मंजूरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशानुसार इस मामले में साप्ताहिक आधार पर सुनवाई होनी है। मामला सिर्फ आरोपपत्र में उक्त मंजूरी के इंतजार में लंबित है। ऐसे में सक्षम अधिकारी को 30 जनवरी की अगली तारीख तक उक्त मंजूरी लेने का निर्देश दिया जाता है।
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