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बस दो दिन और, इसके बाद लगेगा...

Wed, 29 Jan 2014 07:12 PM IST
अमर उजाला, गुड़गांव
अमर उजाला, गुड़गांव Updated Wed, 29 Jan 2014 07:12 PM IST
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two days are left in property tax rebate!

अगर प्रोपर्टी टैक्स जमा कराने में छूट चाहते हैं और टैक्स जमा नहीं कराया है तो दो दिनों के भीतर इसे जमा करा दें। 31 जनवरी के बाद टैक्स भरने वालों को छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

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सरकार की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2012-13 तक का एकमुश्त प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 30 प्रतिशत छूट दी जा रही है। इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी है।

नगर निगम आयुक्त डॉ. प्रवीण कुमार ने लोगों से प्रोपर्टी टैक्स जमा कराने की अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपना प्रोपर्टी टैक्स नहीं भरा है, वे 31 जनवरी तक टैक्स का भुगतान कर छूट का लाभ उठाएं। निर्धारित तिथि के बाद प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान ना करने वाले संपत्ति मालिकों पर 1.5 प्रतिशत मासिक दर से ब्याज लगेगा तथा टैक्स के बराबर जुर्माने का भी प्रावधान है।
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उन्होंने बताया कि प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान सामान्य अस्पताल के सामने स्थित नगर निगम के नागरिक सुविधा केन्द्र (सीएफसी), ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की किसी भी शाखा में जाकर तथा ऑनलाईन भी किया जा सकता है।
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इस बारे में अधिक जानकारी के लिए नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर संपर्क किया जा सकता है तथा वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

संयुक्त आयुक्त अंजू चौधरी ने कहा कि सीएफसी में प्रतिदिन सुबह सात से रात्रि सात बजे तक प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। अगर लोग इसके बाद भी टैक्स जमा कराने आते हैं टैक्स जमा किया जाएगा। इसके लिए 10 अतिरिक्त काउंटर बनाए गए हैं।


उन्होंने रिहायशी, वाणिज्यिक, संस्थागत व औद्योगिक आदि संपत्ति धारकों से अनुरोध किया कि वह अपना प्रोपर्टी टैक्स 31 जनवरी से पहले जमा करवाएं, ताकि अंतिम दिनों में अनावश्यक भीड़भाड़ से बचा जा सके व निगम के कार्य में भी गतिशीलता बनी रहे। उन्होंने बताया कि जो टैक्स जमा नहीं कराएगा उसे नोटिस जारी किया जाएगा तथा जुर्माना लगाया जाएगा व सरकार की अधिसूचना नियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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