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Delhi NCR News: बेहोशी की दवा देकर लूट के मामले में दो बरी
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
द्वारका कोर्ट ने बेहोशी की दवा देकर लूट के एक मामले में दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा। मामले के अनुसार, कापसहेड़ा थाने में 29 सितंबर 2023 को अमृतेश कुमार नामक युवक ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वह वी-2 मॉल के पास एक ऑटो में बैठा था, जिसमें पहले से दो युवक और ड्राइवर मौजूद थे। रास्ते में आरोपियों ने उसे माजा नाम का ड्रिंक पिलाया, जिसमें कथित तौर पर नशीली दवा मिली हुई थी। ड्रिंक पीने के बाद अमृतेश बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह सड़क किनारे पड़ा था और उसका बैग गायब था। बैग में एक डेल लैपटॉप, रेडमी मोबाइल फोन, करीब चार हजार रुपये नकद, पैन और आधार कार्ड, एटीएम व क्रेडिट कार्ड समेत अन्य सामान था।
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नई दिल्ली।
द्वारका कोर्ट ने बेहोशी की दवा देकर लूट के एक मामले में दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा। मामले के अनुसार, कापसहेड़ा थाने में 29 सितंबर 2023 को अमृतेश कुमार नामक युवक ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वह वी-2 मॉल के पास एक ऑटो में बैठा था, जिसमें पहले से दो युवक और ड्राइवर मौजूद थे। रास्ते में आरोपियों ने उसे माजा नाम का ड्रिंक पिलाया, जिसमें कथित तौर पर नशीली दवा मिली हुई थी। ड्रिंक पीने के बाद अमृतेश बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह सड़क किनारे पड़ा था और उसका बैग गायब था। बैग में एक डेल लैपटॉप, रेडमी मोबाइल फोन, करीब चार हजार रुपये नकद, पैन और आधार कार्ड, एटीएम व क्रेडिट कार्ड समेत अन्य सामान था।