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मारुति कांड मामले में गिरफ्तार दो श्रमिकों का ट्रायल शुरू
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
Updated Wed, 10 May 2017 06:06 PM IST
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मारुति कांड मामले में बाद में गिरफ्तार दो श्रमिकों के मामले का ट्रायल शुरू हो चुका है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत में दो लोगों की गवाही भी हो गई। गोयल की अदालत ने ही मार्च महीने में 148 श्रमिकों के मामले में फैसला सुनाया था।
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बता दें कि 18 जुलाई 2012 को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के श्रमिकों ने आइएमटी मानेसर स्थित प्लांट में उपद्रव किया था। उपद्रव के दौरान तत्कालीन महाप्रबंधक अवनीश देव की जलने से मौत हो गई थी। मामले में 213 श्रमिकों को आरोपी बनाया गया था।
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इनमें से 148 श्रमिकों को कुछ ही दिनों के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से अदालत ने 117 को बरी कर दिया जबकि 31 को दोषी ठहरा दिया। 31 में से 13 को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। 65 शुरू से ही फरार हैं। इनमें से एक की मौत हो चुकी है। 65 में से दो सतीश एवं सुखदेव गिरफ्तार हो चुके हैं।
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अब दोनों के मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी अनुराग हुड्डा कहते हैं कि दोनों के खिलाफ भी वही आरोप हैं जो 148 के ऊपर लगाए गए थे। अब गवाहों के बयान शुरू ही हुए हैं। दोनों तरफ से गवाही होगी। जितने भी फरार चल रहे हैंए गिरफ्तारी के बाद सब पर 148 श्रमिकों की तरह ही मामला चलेगा।