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'झुग्गी बस्ती में तोड़फोड़ गैरकानूनी, रोक दें कार्रवाई'

Wed, 02 Sep 2015 12:06 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 02 Sep 2015 12:06 PM IST
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The slum demolition is illegal, you stop the action '

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी लिखकर दक्षिण दिल्ली के महरौली में झुग्गी बस्ती में की गई तोड़फोड़ को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया है।

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केजरीवाल ने तीन पेज के पत्र में यह भी लिखा है कि मुझे पता लगा है कि ‘आप आने वाले समय में और झुग्गियां हटवाने जा रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि आप यह कार्रवाई रोक दें।’
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पत्र के मुताबिक डीडीए ने 26 अगस्त को करीब 40 झुग्गियां तोड़ीं। इन्हें न तो पहले सूचना दी गई और न ही पुनर्वास की व्यवस्था की गई। आरोप लगाया कि अव्यवस्था के कारण एक शिशु की मौत हो गई।
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मुख्यमंत्री ने पत्र में संसद द्वारा दिल्ली विशेष प्रावधान अधिनियम, 2014 का जिक्र करते हुए कहा कि उसके अनुसार जो अतिक्रमण जनवरी, 2006 के पहले के हैं, उसे हटाया नहीं जाएगा।

अगर तोड़फोड़ करनी ही है तो..

The slum demolition is illegal, you stop the action '

उन्होंने यह भी लिखा है कि तोड़फोड़ अगर करना ही है तो पुनर्वास की व्यवस्था संबंधित एजेंसी करेगी, लेकिन डीडीए ने ऐसा नहीं किया।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार की पॉलिसी में साफ है कि 14 फरवरी, 2005 के बाद के निर्माण को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन महरौली में तोड़फोड़ कर डीडीए ने सरकार की अवहेलना की है।

अरविंद केजरीवाल ने पत्र में यह भी कहा
दो मई, 2015 को डीडीए उपाध्यक्ष के साथ मीटिंग हुई थी, इसमें दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था कि डीडीए अगले पांच साल कोई झुग्गी नहीं तोड़ेगी।

इसी दौरान सरकार सबको पक्के मकान दे देगी। बैठक में डीडीए ने आश्वस्त किया था कि जमीन चाहिए होगी तो छह महीने पहले सरकार को बताया जाएगा।

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