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Delhi: टैक्सी, कैब और ई-कॉमर्स कंपनियों के वाहन 2030 तक होंगे इलेक्ट्रिक, नियम ना मानने पर 50 हजार का जुर्माना

Thu, 07 Jul 2022 07:02 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 07 Jul 2022 07:02 AM IST
सार

वर्ष 2030 तक टैक्सी, कैब और ई कॉमर्स कंपनियों को अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में करना होगा तब्दील करना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे 50 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। 

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Taxi cab and e commerce companies will have to convert their vehicles to electric vehicles by 2030
कैब सर्विस - फोटो : फाइल

विस्तार

वर्ष 2030 तक टैक्सी, कैब और ई कॉमर्स कंपनियों को अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करना होगा। ऐसा न करने पर वाहन स्वामी को 50 हजार रुपया जुर्माना भरना होगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए एप से संचालित होने वाले कैब, टैक्सी और होम डिलीवरी से जुड़े वाहनों के लिए अंतिम मसौदा-2022 (दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम) जारी कर दिया है। तीन हफ्ते के अंदर सभी हितधारकों से मिलने वाले सुझावों के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी।

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मसौदे में कहा गया है कि अगर वाहनों की संख्या 25 से अधिक है तो परिचालन के लिए लाइसेंस लेना होगा। इसकी वैधता तीन साल के लिए होगी। साथ ही एक निजी कॉल सेंटर स्थापित करना होगा। 24 घंटे संचालित होने वाले इस कॉल सेंटर के जरिए कंपनी अपने वाहनों की हर वक्त निगरानी करेगी। इस सेंटर पर कंपनी का वाहन चालक आपात स्थिति में कॉल कर सकेगा तो वाहन में सवार यात्री भी हिंदी या अंग्रेजी में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। सुरक्षा के लिहाज से टेलीफोन नंबर, ई मेल एड्रेस भी प्रदर्शित करना होगा।
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परिवहन विभाग की ओर से कभी भी एग्रीगेटर (सेवा देने वाली कंपनियां) से किसी भी वाहन, चालक से संबंधित जानकारियां मांगी जा सकती हैं। परिवहन विभाग की ओर से कंपनी को वेब पोर्टल पर पहुंचने का मौका दिया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से वाहनों और चालकों का पूरा ब्यौरा परिवहन विभाग के पास होगा। जरूरत के मुताबिक कभी भी किसी विशेष वाहन से संबंधित जानकारियां मांगी जा सकती है।

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चरणों में करना होगा स्विच
-छह माह में पांच फीसदी कारें, 10-10 फीसदी दोपहिया और तिपहिया वाहन
-नौ माह में 15 फीसदी कारें, 25 फीसदी दोपहिया जबकि 10 फीसदी तिपहिया वाहन 
-एक साल में 50 फीसदी कारें, 25-25 फीसदी तिपहिया और चार पहिया वाहन 
-दो साल में 75 फीसदी दोपहिया, 50-50 फीसदी तिपहिया और चार पहिया वाहन 
-तीन साल में 100 फीसदी दोपहिया, 75-75 फीसदी तिपहिया व चौपहिया वाहन  
-चार साल में सभी वाहनों को शत प्रतिशत ई वाहनों में बदलना होगा जरूरी

दोगुना से अधिक किराया नहीं वसूल सकेंगी कैब
-कैब, टैक्सी या बाइक की अधिक मांग होने पर दोगुना से अधिक किराया नहीं वसूला जा सकेगा  
-बेड़े में 25 वाहन होने पर कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा।
-चालक की रेटिंग 3.5 से कम होने पर दोबारा किए जाएंगे प्रशिक्षित

एकल उपयोग प्लास्टिक को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी 
एकल उपयोग प्लास्टिकको लेकर दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। अब लोग 011-23815435 पर फोन कर इस विषय पर किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। एक उपयोग प्लास्टिक से निपटने के लिए आठ जुलाई को 48 प्रवर्तन टीमों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।  

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार प्रदूषण के खिलाफ हर संभव कदम उठा रही है। ऐसे में एकल उपयोग प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को लेकर सरकार सतर्क है। एक जुलाई से पूरे देश में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले चरण में 19 वस्तुओं को प्रतिबंध के दायरे में शामिल किया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। एक तरफ जहां सरकार  विकल्प को बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ डीपीसीसी और राजस्व विभाग की ओर से इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रवर्तन दल का गठन किया गया है।

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