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10-15 साल पुरानी गाड़ियां लेकर न निकलें

Fri, 10 Apr 2015 06:04 PM IST
डीपी आर्य/अमर उजाला, गाजियाबाद
डीपी आर्य/अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Fri, 10 Apr 2015 06:04 PM IST
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Take not the 10-15 year old cars

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को तत्काल बंद करने का आदेश सुनाया है। सोमवार से ऐसे वाहनों को जब्त किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

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जगह-जगह बैरियर लगाकर सड़क पर चलने वाले पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा। एनजीटी का यह आदेश दिल्ली के साथ ही यूपी व हरियाणा में भी लागू होगा। ट्रांसपोर्ट अफसरों ने पहले एनजीटी के आदेश की गलत व्याख्या कर ली थी। इस बार एनजीटी ने स्पष्ट आदेश जारी किया है।
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ऐसे वाहनों के फिटनेस करने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके लिए शुक्रवार दोपहर तक ट्रिब्यूनल में अधिकारी अपना शपथ पत्र दाखिल करेंगे। एनजीटी के इस आदेश से एनसीआर से डीजल-पेट्रोल के करीब ढ़ाई लाख पुराने वाहन संचालन से बाहर हो जाएंगे।
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दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते डीजल के 10 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाने के आदेश एनजीटी की फुल बेंच ने दिए हैं। पांच जजों की फुल बेंच ने डीजल के साथ ही अब एनसीआर से 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बाहर करने का आदेश जारी किया है।

एनजीटी ने पिछले दिनों दिल्ली-एनसीआर से सभी 15 साल पुराने वाहनों को हटाने के आदेश दिए थे। परिवहन अफसरों ने उस समय एनसीटी शब्द होने के चलते इसको केवल दिल्ली में प्रभावी बताया था।

इस आदेश को एनसीआर में लागू नहीं किया था। अब बेंच से स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के समान ही एनसीआर में भी डीजल के वाहन 10 साल और पेट्रोल के वाहन केवल 15 तक ही चल सकेंगे।

बेंच ने शुक्रवार दोपहर में परिवहन अफसरों को ऐसे वाहनों पर रोक लगाकर शपथ पत्र देने को कहा है। यूपी और हरियाणा के सभी एनसीआर जनपदों में यह समान रूप से लागू होगा।

केवल रजिस्ट्रेशन ही नहीं, कोई बाहर का वाहन भी इस प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं आ सकेगा। इनको रोकने के लिए पक्की चौकियों का निर्माण कराया जाएगा।

सभी जनपदों में रोके पुराने वाहनों के पंजीकरण और फिटनेस
एनजीटी के आदेश के मद्देनजर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के.रविंद्र नायक दिल्ली में हैं। वह विशेषज्ञों के साथ फैसले पर विचार कर रहे हैं। इसकेसाथ ही परिवहन अफसराें ने 31 मार्च 2005 से पहले डीजल वाहनों और 31 मार्च 2000 से पहले पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस पर रोक लगा दी है।


वाहनों को दूसरे जनपदों-प्रदेशों में जाने के लिए एनओसी जारी करने को अतिरिक्त काउंटर बनाए जाएंगे। सोमवार से ऐसे वाहनों को सीज करने का अभियान शुरू कर दिया जाएगा।
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ये वाहन होंगे बाहर

जनपद-10 साल पुराने डीजल वाहन-15 साल पुराने पेट्रोल वाहन
मेरठ-22 हजार-12 हजार
बुलंदशहर-15 हजार-31355 वाहन
नोएडा-31 हजार-17 सौ वाहन
बागपत-20 हजार-21 हजार
गाजियाबाद-30 हजार-36 हजार
हापुड़-11 हजार-18 हजार
एनसीआर में करीब 85 हजार पुराने वाहन दूसरे जनपदों-प्रदेशों में संचालित हैं।

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