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सुप्रीम कोर्ट ने हापुड़ भीड़ हिंसा मामले में यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट, दो मई तक करनी होगी दाखिल

Tue, 09 Apr 2019 11:35 AM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 09 Apr 2019 11:35 AM IST
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Supreme Court sought reports from UP government in Hapur lynching case
फाइल फोटो
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पिछले वर्ष कथित तौर पर भीड़ हिंसा की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार को 2 मई से पहले स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है। 
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने पीठ के समक्ष आरोप लगाया कि राज्य पुलिस की जांच सही नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। 
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उल्लेखनीय है कि मॉब लिंचिंग की कथित घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। गोहत्या में शामिल होने के संदेह पर भीड़ ने हिंसा की इस घटना को अंजाम दिया था।
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