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1984 सिख विरोधी दंगाः सुप्रीम कोर्ट ने 15 दोषियों को किया बरी, हाईकोर्ट ने ठहराया था दोषी
Tue, 30 Apr 2019 02:07 PM IST
राजेश सैनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Published by: राजेश सैनी
Updated Tue, 30 Apr 2019 02:07 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
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1984 में सिख विरोधी दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 दोषियों को बरी कर दिया है। बता दें इस मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला पहले दे चुका था जिसमें 15 लोगों को दोषी ठहराया गया था, उसी फैसले को पलटते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला सुनाया है।
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बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 नवम्बर में इन लोगों के दोषी होने और निचली अदालत से मिली सजा को सही ठहराया था। उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इन 15 लोगों के खिलाफ न तो दंगों में शामिल होने के सीधे सबूत मिले हैं और न ही गवाहों ने उनकी पहचान की है। इसी कारण इन्हें बरी कर दिया गया।
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गौरतलब है कि 28 नवंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने त्रिलोकपुरी में 1984 में हुए दंगों के संबंध में 88 दोषियों को निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा था। निचली अदालत ने सभी दोषियों को 5 साल की सजा दी थी।
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मालूम हो कि निचली अदालत ने 1996 में दोषियों को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में 95 शव बरामद होने के बाद भी किसी दोषी पर हत्या की धारा में केस दर्ज नहीं हुआ था। इनके खिलाफ कर्फ्यू उल्लंघन कर हिंसा फैलाने का आरोप था।