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जंतर-मंतर पर फिर कर सकेंगे धरना-प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक

Mon, 23 Jul 2018 11:05 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 23 Jul 2018 11:05 AM IST
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supreme court lifts up ban to protest in jantar mantar delhi police to make guideline
जंतर मंतर को खाली कराने के दौरान तैनात पुलिस - फोटो : हिमांशु सोनी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक बड़े फैसले में जंतर-मंतर प्रदर्शन से लगी रोक को हटाने का फैसला सुनाया है। इसका मतलब है कि अब लोग जंतर-मंतर पर दोबारा धरना-प्रदर्शन कर सकेंगे। इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गाइडलाइन बनाने को कहा है।

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बता दें कि अक्टूबर 2017 में एनजीटी के आदेश के बाद से जंतर-मंतर पर कोई भी धरना-प्रदर्शन नहीं हो रहे थे। दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर से ही जंतर-मंतर पर होने वाले धरना-प्रदर्शन को बंद कर दिए थे।
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इस रोक के बाद सालों से धरना-प्रदर्शन का गढ़ और अभिव्यक्ति की आजादी का एक सिंबल रहा जंतर-मंतर बिल्कुल शांत हो गया था। इस फैसले से यहां प्रदर्शन करने वालों को काफी राहत जरूर मिलेगी।

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एनजीटी के फैसले के बाद जंतर-मंतर हो गया था शांत

लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन का बहुत महत्व होता है और इसी का पर्याय बन चुका राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर अक्टूबर 2017 में शांत हो गया था। अनगिनत आंदोलनों का गवाह रहा जंतर-मंतर मौन हो गया था।

 

जंतर-मंतर को खाली किए जाने के एनजीटी के आदेश के बाद पुलिस और स्थानीय निकाय अधिकारियों ने उन तंबुओं तथा अस्थायी ढांचों को हटा दिया गया था जिन्हें पूर्व सैन्यकर्मियों ने वन रैंक-वन पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर यहां प्रदर्शन के लिए स्थापित किया था।
 

हालांकि जंतर मंतर के शांत होने से यहां के स्थानीय लोगों को काफी खुशी हुई थी क्योंकि प्रदर्शनों की वजह से इन लोगों को काफी परेशानी होती थी। अब जबकि इस रोक को हटा लिया गया है तो जरूर यह स्थानीय लोगों के लिए झटके से कम न होगा।

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