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VIDEO: डीएनडी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया, फिलहाल टोलफ्री रहेगा डीएनडी

Sat, 29 Oct 2016 11:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 29 Oct 2016 11:12 AM IST
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supreme court holds its decision on dnd toll free case till diwali
डीएनडी टोल फ्री मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) ब्रिज फिलहाल टोल फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है। दिवाली केबाद सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा।

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डीएनडी पर टोल वसूलने वाली कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने के आग्रह को ठुकराते हुए चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आपने 10 किलोमीटर की सड़क बनाई है लेकिन आप कह ऐसे रहे कि आपने चांद पर सड़क बनाई है।
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आपने अच्छा काम किया है लेकिन कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। पीठ ने कहा कि दिवाली की छुट्टी के बाद आदेश पारित किया जाएगा। पीठ ने यह भी कहा कि सीएजी को टोल टैक्स की वसूली केआंकलन केलिए कहा जा सकता है। इससे पहले कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की गुहार की।
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उन्होंने कहा कि नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड भारत में ही नहीं बल्कि लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। 80 हजार शेयरधारक हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी को और एक-दो महीने के लिए टोल वसूलने की इजाजत दी जाए, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी।


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