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यूनिटेक की संपत्ति बेचकर होगा खरीदारों को भुगतान, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Updated Fri, 06 Jul 2018 08:30 AM IST
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Clat 2018, Supreme Court
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फ्लैट खरीदारों की रकम वापस करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को यूनिटेक की 618 एकड़ जमीन की नीलामी को मंजूरी दे दी। ये संपत्तियां उत्तर प्रदेश के आगरा, वाराणसी और तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में स्थित हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एसएन ढींगरा के पैनल को नीलामी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।
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इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने यूनिटेक की संपत्तियों को नीलाम करने के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया था। इस पैनल ने यूनिटेक की छह सौ एकड़ की जमीन को नीलाम करने का पूरा ड्राफ्ट बनाया था। ये वो जमीन है, जिस पर कोई विवाद नहीं है। पीठ ने जस्टिस ढींगरा पैनल से आगरा की संपत्ति की नीलामी चार हफ्ते के अंदर जबकि वाराणसी और श्रीपेरंबदूर की संपत्तियों की नीलामी छह हफ्ते के अंदर करने को कहा है।
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समिति की ओर से पीठ को जानकारी दी गई कि वह यह प्रयास करेगी कि नीलामी में संपत्तियों की अच्छी कीमत मिले। 14 मई को हुई पिछली सुनवाई में ही पीठ ने संकेत दिए थे कि जुलाई में यूनिटेक की 618 एकड़ जमीन की ई-नीलामी पर विचार किया जा सकता है। यूनिटेक की आगरा में 88 एकड़, वाराणसी में 130 एकड़ और तमिलनाडु में 400 एकड़ जमीन है।
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