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सीलिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से सुप्रीम कोर्ट नाखुश, शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई पर लगाई रोक

Tue, 29 Jan 2019 05:14 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 29 Jan 2019 05:14 AM IST
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Supreme court disappointed with order of Delhi High Court in sealing case
सीलिंग करते हुए अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया आदेश पर नाराजगी जताई है। साथ ही राजधानी में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने के लिए गठित निगरानी समिति से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से भी रोक दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की पीठ ने सोमवार को कहा, ‘जिस तरह दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उससे हम खुश नहीं हैं।’ शीर्ष अदालत ने 15 दिसंबर, 2017 को अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया था कि निगरानी समिति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। 

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दिल्ली सीलिंग मामले में एमिकस क्यूरी रंजीत कुमार ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 23 जनवरी को महरौली में सीलिंग मामले में निगरानी समिति को हलफनामा दायर कर सीलिंग की विस्तृत कार्रवाई के बारे में बताने का निर्देश दिया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अन्य कोर्ट समिति से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकती। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।   

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