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Delhi NCR News: होटल अग्निकांड के आरोपी को छह हफ्ते की राहत
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-मेडिकल दस्तावेज गलत मिले तो रद्द हो सकती है जमानत: हाईकोर्ट
-मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 23 लोगों की हुई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। मालवीय नगर के हौज रानी स्थित होटल में आग लगने से 23 लोगों की मौत के मामले में आरोपी संपत्ति मालिक लोकेश बजाज को दिल्ली हाईकोर्ट से छह सप्ताह की अतिरिक्त अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत ने ऑपरेशन के बाद की जटिलताओं और मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह राहत दी। 59 वर्षीय बजाज को इससे पहले चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मिली थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने बृहस्पतिवार को पारित आदेश में कहा कि ऑपरेशन के बाद सामने आई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए पहले दी गई अंतरिम जमानत की अवधि छह सप्ताह के लिए बढ़ाई जाती है। बजाज का 31 अगस्त को पेट का बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उन्हें 15 सितंबर को अस्पताल से छुट्टी मिली थी, लेकिन अक्टूबर में दोबारा भर्ती करना पड़ा। हाईकोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी को आरोपी की ओर से जमा कराए गए मेडिकल दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है या आरोपी की स्वास्थ्य स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। अदालत ने बजाज को बढ़ी हुई अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया। बजाज ने ऑपरेशन के बाद की परेशानियों का हवाला देकर जमानत बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए इसका विरोध किया।
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-मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 23 लोगों की हुई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। मालवीय नगर के हौज रानी स्थित होटल में आग लगने से 23 लोगों की मौत के मामले में आरोपी संपत्ति मालिक लोकेश बजाज को दिल्ली हाईकोर्ट से छह सप्ताह की अतिरिक्त अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत ने ऑपरेशन के बाद की जटिलताओं और मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह राहत दी। 59 वर्षीय बजाज को इससे पहले चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मिली थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने बृहस्पतिवार को पारित आदेश में कहा कि ऑपरेशन के बाद सामने आई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए पहले दी गई अंतरिम जमानत की अवधि छह सप्ताह के लिए बढ़ाई जाती है। बजाज का 31 अगस्त को पेट का बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उन्हें 15 सितंबर को अस्पताल से छुट्टी मिली थी, लेकिन अक्टूबर में दोबारा भर्ती करना पड़ा। हाईकोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी को आरोपी की ओर से जमा कराए गए मेडिकल दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है या आरोपी की स्वास्थ्य स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। अदालत ने बजाज को बढ़ी हुई अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया। बजाज ने ऑपरेशन के बाद की परेशानियों का हवाला देकर जमानत बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए इसका विरोध किया।