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Delhi NCR News: एसआईआर की समय-सीमा बढ़ी, मतदाताओं को 26 दिन की राहत
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दावे-आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 25 नवंबर
अंतिम मतदाता सूची अब 22 दिसंबर को होगी प्रकाशित
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समय-सीमा बढ़ने से निर्वाचन अधिकारियों और मतदाताओं, दोनों को राहत मिली है। भारत निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्तूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी है। इससे मतदाताओं को करीब 26 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, नोटिस जारी करने और दावे-आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा भी 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। वहीं, अंतिम मतदाता सूची अब चार दिसंबर के बजाय 22 दिसंबर को प्रकाशित होगी। समय बढ़ने से निर्वाचन अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों की जांच, दस्तावेजों के सत्यापन, नोटिस जारी करने और मतदाताओं का पक्ष सुनने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। इससे जल्दबाजी में प्रक्रिया पूरी करने का दबाव भी कम होगा और मामलों का नियमानुसार निपटारा किया जा सकेगा।
मतदाताओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण अवसर है। जिन पात्र लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं या जिनके नाम और अन्य विवरणों में त्रुटियां हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अपात्र नामों को लेकर भी आपत्ति की जा सकेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार काम करने और नई समय-सारिणी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।
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अंतिम मतदाता सूची अब 22 दिसंबर को होगी प्रकाशित
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समय-सीमा बढ़ने से निर्वाचन अधिकारियों और मतदाताओं, दोनों को राहत मिली है। भारत निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्तूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी है। इससे मतदाताओं को करीब 26 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, नोटिस जारी करने और दावे-आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा भी 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। वहीं, अंतिम मतदाता सूची अब चार दिसंबर के बजाय 22 दिसंबर को प्रकाशित होगी। समय बढ़ने से निर्वाचन अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों की जांच, दस्तावेजों के सत्यापन, नोटिस जारी करने और मतदाताओं का पक्ष सुनने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। इससे जल्दबाजी में प्रक्रिया पूरी करने का दबाव भी कम होगा और मामलों का नियमानुसार निपटारा किया जा सकेगा।
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मतदाताओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण अवसर है। जिन पात्र लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं या जिनके नाम और अन्य विवरणों में त्रुटियां हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अपात्र नामों को लेकर भी आपत्ति की जा सकेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार काम करने और नई समय-सारिणी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।
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