प्लास्टिक से मुक्ति: गुरुग्राम में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, उत्पादन पर ऐसे कसा जाएगा शिकंजा
लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मंगलवार को निकाय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ उत्पादन इकाईयों व कच्चे माल की आपूर्ति करने वालों की सूची बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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पहली जुलाई से गुरुग्राम जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इसके साथ ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2016 को सख्ती से लागू किया जाएगा। अवहेलना किए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
यह दिए गए निर्देश
मंगलवार को लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने निकाय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्थानीय निकायों से आए संयुक्त निगमायुक्तों से कहा कि वह इसका उत्पादन करने वाली इकाइयों और कच्चे माल की आपूर्ति करने वालों की सूची बना कर छापेमारी करें। ट्रेड लाइसेंस जारी करते वक्त संबंधित व्यापारी से इसका प्रयोग न करने का शपथ पत्र लिया जाए। संबंधित विभाग गंभीरता से इसे लागू करें।
जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली सभी पॉलीथिन पर लगेगी रोक
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कुलदीप सिंह ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर जारी दिशा-निर्देशों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली सभी पॉलीथिन और प्लास्टिक पर पहली जनवरी 2023 से पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाएगी। संयुक्त निगमायुक्त सतीश यादव ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में इसकी रोकथाम के लिए चार टीमें नियमित छापेमारी कर रिपोर्ट भेजती हैं।
बैठक में नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सतीश यादव, सुमित कुमार, संजीव सिंगला, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक कुलदीप सिंह, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक मोनिका मलिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।