फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Serial killer Chandrakant got 90 days parole

Delhi: सीरियल किलर चंद्रकांत को मिली 90 दिन की पैरोल, हत्या के तीन मामलों में काट रहा आजीवन कारावास की सजा

Fri, 18 Aug 2023 06:12 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 18 Aug 2023 06:12 PM IST
सार

वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले पांच बार पैरोल पर और सात बार फर्लो पर रिहा किया जा चुका है। इसके अलावा याचिकाकर्ता की चार बेटियां हैं और उन्हें सबसे बड़ी बेटी के लिए एक उपयुक्त दूल्हे की तलाश करने की जरूरत है। ऐसे में उसे पैरोल पर रिहा किया जाए।

विज्ञापन
Serial killer Chandrakant got 90 days parole
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : amar ujala

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के तीन मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे सीरियल किलर चंद्रकांत झा को 90 दिन की पैरोल प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने कहा कि याचिकाकर्ता न्यायिक हिरासत में 15 साल और 6 महीने से अधिक समय बिता चुका है और उसे पिछले 3 वर्षों में रिहा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का आचरण संतोषजनक है, उसे पांच बार पैरोल पर और सात बार फरलो पर रिहा किया गया है और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया हो।

विज्ञापन

 

याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/201 के तहत आरोपों से जुड़ी कई एफआईआर के संबंध में 90 दिनों की पैरोल की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील नेहा कपूर ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की पैरोल को कई हत्या के मामलों में उनकी पिछली सजा के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि, यह बताया गया है कि आखिरी सजा दिए हुए दो साल से अधिक समय हो गया है और इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का जेल आचरण संतोषजनक रहा है।

विज्ञापन

 

वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले पांच बार पैरोल पर और सात बार फर्लो पर रिहा किया जा चुका है। इसके अलावा याचिकाकर्ता की चार बेटियां हैं और उन्हें सबसे बड़ी बेटी के लिए एक उपयुक्त दूल्हे की तलाश करने की जरूरत है। ऐसे में उसे पैरोल पर रिहा किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

हालांकि सरकारी वकील ने पैरोल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास और कई हत्याओं की सजा का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का आचरण कुल मिलाकर असंतोषजनक रहा है, और उनके द्वारा पैरोल का उल्लंघन करने की संभावना है।




 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed