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नोएडा में दो जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला

Mon, 07 Dec 2020 09:40 AM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा Published by: प्राची प्रियम Updated Mon, 07 Dec 2020 09:40 AM IST
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section 144 imposed in Noida till January 2 due to corona christmas new year and many reasons
धारा 144 - फोटो : Social Media

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में सात दिसंबर से दो जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा दो की उप धारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है।

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उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व एवं 31 दिसंबर को वर्ष के अंतिम दिन पर और एक जनवरी 2021 को नव वर्ष के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका है।
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उन्होंने बताया कि महामारी की स्थिति की गंभीरता और तत्कालीन हालात को देखते हुए छह दिसंबर से दो जनवरी 2021 तक जनपद गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू की गई है।
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इस बीच गौतमबुद्धनगर में रविवार को कोरोना वायरस के 138 नए मामले सामने आए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल मामले 23,458 पहुंच गए हैं। जिले में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1051 हो गई है।

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