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बकरीद और सांप्रदायिक सौहार्द  के लिए धारा-144 लागू 

Sat, 10 Sep 2016 12:05 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा Updated Sat, 10 Sep 2016 12:05 AM IST
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Section 144 for peace in district
पु‌लिस - फोटो : अमर उजाला

बकरीद और आगामी त्यौहारों के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में दो माह के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है। 

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13 सितंबर को बकरीद पर्व के दौरान जिले में सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि संवेदनशील व विवादित स्थलों पर समुचित व्यवस्था और विशेष सतर्कता रखी जाए तथा ऐसे स्थानों पर संभावित घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जाए व घटना के घटित होने पर तत्परता से प्रभावी कार्रवाई की जाए। 
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इसके अलावा आगामी अक्टूबर माह में दशहरा, मोहर्रम, दीपावली, गोवर्धन पूजा आदि त्यौहार भी मनाए जाने हैं। इस दौरान असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।
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पुलिस महानिरीक्षक (सीआई) अभिसूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई गोपनीय सूचना में यह अवगत कराया गया है कि ग्राम बिसाहड़ा में हुई घटना के बाद दो संप्रदायों में अभी भी कटुता विद्यमान है।  

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