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SC के आदेश के बाद 149 अतिथि को मिली राहत

Thu, 14 Jul 2016 12:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Thu, 14 Jul 2016 12:01 AM IST
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SC orders relief to the 149 guest

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेवात के 149 अतिथि अध्यापकों में खुशी की लहर है। इन अध्यापकों की दुबारा से नियुक्ति हो जाने के बाद मेवात में अध्यापकों की कमी कम होगी। अतिथि अध्यापक संध ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुऐ सरकार से मांग की है कि हटाए गए अध्यापकों को तुरंत ज्वाइन कराया जाए।

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गौरतलब है कि हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने 3581 गेस्ट टीचरों को 31 मार्च को हटाने के आदेश दिए थे, जिनमें से मेवात से भी 149 अध्यापक हटाए गए थे। जिससे मेवात में अध्यापकों की भारी कमी हो गई थी।
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अतिथि अध्यपको ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ पहले हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी लेकिन वो ख़ारिज हो गई थी। जिसके बाद गेस्ट टीचरों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गेस्ट टीचरों को बड़ी राहत देते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे कर दिया।
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अतिथि अध्यापक संघ मेवात के जिला अध्यक्ष सतीश यादव ने कहा है कि सरकार मेवात के 149 अतिथि अध्यापकों सहित प्रदेश के 3581 अतिथि अध्यापकों की जल्द नियुक्ति करवाकर बच्चों की बाधित हो रही पढ़ाई को बचाए । उन्होंने कहा है कि अब अतिथि अध्यापकों पर बेक डोर एंट्री का कोई कोर्ट केस नहीं है और गेंद सरकार के पाले में आ गई है । सरकार अपने घोषणा पत्र में किया हुआ वायदा पूरा करते हुए

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