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Satyendra Jain: सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट में दी ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती, खारिज कर दी थी जमानत याचिका

पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Tue, 29 Nov 2022 06:11 PM IST
सार

सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज है।  इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थीं।

सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन - फोटो : Social Media

विस्तार

आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका रद्द करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। दिल्ली सरकार के मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में हैं। जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।



सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज है।  इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थीं। इसमें अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं।  


जैन पर आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई फर्जी कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 फर्जी कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को भी सफेद किया था। जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए गए थे।

मामला सामने आने पर गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कागजात दिखाकर जैन से सवाल पूछे तो उन्होंने कोरोना के कारण याददाश्त चले जाने का दावा कर दिया था।

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