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राजेंद्र नगर हादसा: कोर्ट ने छह आरोपियों को चार दिन की CBI हिरासत में भेजा, मामले की जांच के लिए बताया जरूरी

Sat, 31 Aug 2024 05:30 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Sat, 31 Aug 2024 05:30 PM IST
सार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा मामले में छह आरोपियों को चार दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने कहा इस मामले की जांच और इसमें शामिल लोगों की भूमिका निर्धारित करने के लिए हिरासत में लिया जाना जरूरी है। 
 

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Rouse Avenue Court sends six accused in Old Rajendra Nagar coaching incident case to four-day CBI custody
सीबीआई - फोटो : पीटीआई

विस्तार

ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने छह आरोपियों को चार दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने कहा इस मामले की जांच और इसमें शामिल लोगों की भूमिका निर्धारित करने के लिए हिरासत में लिया जाना जरूरी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और परविंदर सिंह को चार सितंबर तक हिरासत में भेज दिया।

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न्यायाधीश ने कहा, "आवेदन में प्रस्तुत किए गए तर्कों और विशेष रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 अगस्त, 2024 के आदेश के अनुसार जांच के दायरे को ध्यान में रखते हुए जांच के उद्देश्य से और भ्रष्ट आचरण या आपराधिक लापरवाही में शामिल विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ आवश्यक होगी।" न्यायाधीश ने सीबीआई द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें पूछताछ के लिए सभी छह आरोपियों की चार दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी।
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यह आदेश तब पारित किया गया जब आरोपियों को मामले में पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के समक्ष पेश किया गया। सीबीआई ने विभिन्न कथित अपराधों के लिए मामला दर्ज किया है, जिसमें आपराधिक लापरवाही, कर्तव्यों की उपेक्षा और स्थानीय अधिकारियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई भ्रष्ट गतिविधियों को शामिल किया गया है।

सीबीआई ने कोर्ट में रखी ये दलीलें
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कोचिंग सेंटर के मालिक ने जानबूझकर बेसमेंट को कॉमर्शियल रूप से इस्तेमाल किया। जहां 27 जुलाई को राजेंद्र नगर में जलभराव के कारण तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की डूबने से मौत हो गई थी। दिल्ली नगर निगम से ली गई अनुमति के विपरीत काम हुआ।

कोचिंग संस्थान के मालिक अभिषेक गुप्ता और अन्य आरोपियों देशपाल सिंह, हरविंदर सिंह, परविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और तजिंदर सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने शनिवार को सभी छह को चार सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने कहा है कि उसकी जांच से यह भी पता चला है कि संस्थान के पास 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा उठाए जाने के बाद लगभग एक साल तक अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं था।
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