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Delhi: आप विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला

Sat, 24 Feb 2024 04:34 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Sat, 24 Feb 2024 04:34 PM IST
सार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत पर फैसला एक मार्च के लिए सुरक्षित रख लिया है। 

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Rouse Avenue Court reseved order on anticipatory bail of  AAP MLA Amanatullah Khan
आप विधायक अमानतुल्ला खान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत पर फैसला एक मार्च के लिए सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में अग्रिम जमानत की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आप विधायक अमानतुल्ला खान को तलब किया है।

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