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Delhi: प्रवेश वर्मा की मानहानि शिकायत पर कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया, अपना पक्ष रखने को कहा

Sat, 08 Aug 2026 02:33 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 08 Aug 2026 02:33 PM IST
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Rouse Avenue Court issued a notice to Saurabh Bharadwaj regarding a defamation complaint
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज को दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से दायर मानहानि की शिकायत पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने भारद्वाज से शिकायत पर अपना पक्ष रखने को कहा है। अतिरिक्त मुख्य न्यायाकि मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने भारद्वाज को बीएनएसएस की धारा 223 के तहत नोटिस दिया है। यह नोटिस अदालत द्वारा मामले में संज्ञान लेने से पहले जारी किया गया है, ताकि भारद्वाज अपना पक्ष रख सकें। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

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यह मामला पश्चिमी दिल्ली के एक निजी स्कूल एसएस मोटा सिंह से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट का है। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत और मानहानिकारक बातें कही थीं। उनका कहना है कि इन पोस्ट से उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने यह कदम प्रवेश वर्मा और उनके गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद उठाया। 4 जुलाई को प्रवेश वर्मा का बयान दर्ज किया गया था, जबकि 15 जुलाई को कुलभूषण जैन और शक्ति सिंह सहरावत के बयान दर्ज किए गए थे।
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परिवार का इस स्कूल से कोई संबंध नहीं: वर्मा
प्रवेश वर्मा ने अपने बयान में कहा कि मई में सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर उन्हें एक पॉक्सो मामले से जोड़ते हुए आरोप लगाए थे। वर्मा के मुताबिक, इन पोस्ट की जानकारी उन्हें दोस्तों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिली, जिन्होंने उन्हें व्हाट्सऐप पर पोस्ट के लिंक भेजे। वर्मा ने आरोप लगाया कि भारद्वाज ने उन्हें एसएस मोटा सिंह स्कूल से जुड़े ट्रस्ट और एक आरोपी की मदद करने से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनका या उनके परिवार का इस स्कूल से कोई संबंध नहीं है। वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया कि उन्होंने स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट में एक व्यक्ति की नियुक्ति कराई और ट्रस्ट की फाइलें गायब करवाईं। उन्होंने इन आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया।
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लोग उनसे लगातार सवाल कर रहे :वर्मा
प्रवेश वर्मा ने कहा कि इन आरोपों के बाद भी लोग उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें सामाजिक और राजनीतिक नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद सौरभ भारद्वाज ने न तो उनसे संपर्क किया और न ही माफी मांगी। वर्मा ने अपनी शिकायत के साथ 15 मई के वीडियो क्लिप और सौरभ भारद्वाज के एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट भी अदालत में पेश किए हैं। अब कोर्ट 18 अगस्त को सौरभ भारद्वाज का पक्ष सुनने के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा।

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