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Delhi NCR News: शादी का झूठा वादा कर दुष्कर्म के आरोपी रिटायर्ड नेवी अफसर को जमानत
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-आरोपी को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर बेल दी
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी एक रिटायर्ड नेवी अधिकारी को नियमित जमानत दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करते समय सुप्रीम कोर्ट की तय गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन नहीं हुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार खरता ने आरोपी को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर बेल दी। आरोपी पर आईपीसी की धारा 376(2)(एन) के तहत एक ही महिला से बार-बार दुष्कर्म का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने आरोपी को गिरफ्तारी के आधार नाम का दस्तावेज तो दिया, लेकिन उसमें गिरफ्तारी की ठोस और व्यक्तिगत वजहें साफ तौर पर नहीं बताई गईं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी और महिला करीब 10 साल से रिश्ते में थे। महिला का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा कर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अपनी शादी की बात छिपाई। अभियोजन पक्ष ने व्हाट्सऐप चैट और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर के स्क्रीनशॉट को सबूत के तौर पर पेश किया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि चैट से दोनों के बीच रिश्ते का संकेत मिलता है और पैसे ट्रांसफर आरोपी की मां के इलाज के लिए किए गए हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि यह तय करना कि संबंध केवल शादी के झांसे पर बने थे या नहीं, ट्रायल के दौरान स्पष्ट होगा। कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। आरोपी से आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी एक रिटायर्ड नेवी अधिकारी को नियमित जमानत दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करते समय सुप्रीम कोर्ट की तय गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन नहीं हुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार खरता ने आरोपी को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर बेल दी। आरोपी पर आईपीसी की धारा 376(2)(एन) के तहत एक ही महिला से बार-बार दुष्कर्म का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने आरोपी को गिरफ्तारी के आधार नाम का दस्तावेज तो दिया, लेकिन उसमें गिरफ्तारी की ठोस और व्यक्तिगत वजहें साफ तौर पर नहीं बताई गईं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी और महिला करीब 10 साल से रिश्ते में थे। महिला का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा कर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अपनी शादी की बात छिपाई। अभियोजन पक्ष ने व्हाट्सऐप चैट और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर के स्क्रीनशॉट को सबूत के तौर पर पेश किया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि चैट से दोनों के बीच रिश्ते का संकेत मिलता है और पैसे ट्रांसफर आरोपी की मां के इलाज के लिए किए गए हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि यह तय करना कि संबंध केवल शादी के झांसे पर बने थे या नहीं, ट्रायल के दौरान स्पष्ट होगा। कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। आरोपी से आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है।
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