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354 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में रतुल पुरी की रिमांड बढ़ी

Sat, 31 Aug 2019 06:17 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 31 Aug 2019 06:17 AM IST
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Ratul Puri's remand extended for bank fraud of Rs 354 crore
ED - फोटो : ANI

बैंक से 354 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में आरोपी कारोबारी व मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की रिमांड अदालत ने चार दिनों के लिए बढ़ा दी है। 

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ईडी की ओर से विशेष अधिवक्ता डीपी सिंह ने अदालत में कहा कि रतुल पुरी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने पिछली तारीख पर अदालत को बताया था कि मोजर बेयर कंपनी से संबंधित करीब पांच जीबी डाटा जुटाया गया है। 
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उसकी जांच के साथ एक आरोपित से पुरी का आमना-सामना कराना है। इसलिए रिमांड बढ़ाए जाने की जरूरत है। राउज एवेन्यू अदालत के विशेष सीबीआई जज संजय गर्ग ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद रतुल पुरी का रिमांड अवधि बढ़ा दी। 
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सीबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर रतुल पुरी के खिलाफ 354 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इस मामले में रतुल पुरी के अलावा उसके पिता दीपक पुरी, मां नीता पुरी सहित कई आरोपी हैं। 


रतुल पुरी पर मोजर बेयर कंपनी का कार्यकारी निदेशक रहते हुए फर्जी दस्तावेज पर बैंक से कर्ज लेने का आरोप है। सीबीआई द्वारा केस दर्ज करने के बाद ईडी ने भी इस मामले में अलग से केस दर्ज कर रतुल पुरी को गिरफ्तार किया था। 

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