फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Qutub Minar Saket Court order worshipping rights for Hindus and Jains

Qutub Minar: कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार पर फैसला टला, न्यायालय ने 24 अगस्त दी अगली तारीख

Thu, 09 Jun 2022 01:04 PM IST
प्रशांत कुमार एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Thu, 09 Jun 2022 01:04 PM IST
सार

याचिकाकर्ता का कहना है कि एक बार कोई भगवान है तो वो हमेशा के लिए भगवान है। मंदिर के ध्वंस के बाद इसका चरित्र नहीं बदल जाएगा और न ही ये अपनी गरिमा खोएगा। मैं एक उपासक हूं। आज भी देवी-देवताओं की ऐसी छवियां हैं, जो वहां देखी जा सकती हैं। वहां एक लौह स्तंभ भी है जो 1600 साल पुराना है।

विज्ञापन
Qutub Minar Saket Court order worshipping rights for Hindus and Jains
Qutub Minar

विस्तार

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करने वाली याचिकाओं पर आदेश की घोषणा को 24 अगस्त के लिए टाल दिया है। इससे पहले 27 हिंदू और जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार के संबंध में दायर एक अपील पर सुनवाई की थी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसले के लिए 9 जून की तारीख तय की थी।

विज्ञापन


इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने अदालत में एक हलफनामा दायर कर यह भी बताया कि कुतुब मीनार एक निर्जीव इमारत है, जहां किसी को भी पूजा-पाठ या किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि करने का कानूनी हक नहीं है। 
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed