फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Question on Gajendra's martyr decision.

गजेंद्र को शहीद करार दिए जाने पर उठे सवाल

Wed, 06 May 2015 05:10 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 06 May 2015 05:10 PM IST
विज्ञापन
Question on Gajendra's martyr decision.

जंतर-मंतर पर फांसी लगाकर जान देने वाले किसान गजेंद्र सिंह को दिल्ली सरकार द्वारा शहीद का दर्जा देने के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

विज्ञापन


याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार के फैसले से आम लोगों में गलत संदेश जाएगा और यह निर्णय आत्महत्या जैसे अपराध को महामंडित करने का है।

अधिवक्ता अवध कौशिक द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार गजेंद्र के आत्महत्या के फैसले को न्यायोचित, समर्थन देकर उचित ठहरा रही है।

विज्ञापन

कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका

Question on Gajendra's martyr decision.

आत्महत्या करना या करने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है। ऐसे मामलों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

लेकिन दिल्ली सरकार ने गजेंद्र को शहीद का दर्जा देने के अलावा उसके परिवार के सदस्य को नौकरी देने का निर्णय लिया है। उसके नाम पर किसान मुआवजा योजना चलाने की भी घोषणा की है।

सरकार का यह फैसला दूसरों को प्रलोभन देना है और आम लोगों के हित में नहीं है। याचिका में जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन की इजाजत देने पर भी रोक लगाने की अपील की है।

याचिका के मुताबिक जंतर-मंतर एक ऐतिहासिक स्मारक है और इसे पर्यटन के लिए बनाए रखा जाना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed