फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Public Interest Litigation seeking job-oriented courses in educational institutions dismissed

Delhi NCR News: शैक्षणिक संस्थानों में जॉब-ओरिएंटेड कोर्स की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 05 Aug 2026 06:54 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को शैक्षणिक संस्थानों में रोजगारपरक (जॉब-ओरिएंटेड) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नीति बनाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि यह नीतिगत निर्णय का विषय है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अदालत की रिट अधिकारिता में इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन



अदालत ने टिप्पणी की, यद्यपि हम याचिका की प्रार्थना पर कोई अवलोकन नहीं करना चाहते, लेकिन यह आवश्यक है कि वर्तमान में लागू शिक्षा नीति में विभिन्न प्रावधान हैं, जिनमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सुनील कुमार शर्मा से कहा कि वे अपना मामला सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। अदालत ने कहा, पूरी रिट याचिका वास्तव में कुछ सुझावों के रूप में प्रतीत होती है और तदनुसार याचिका में की गई प्रार्थनाओं का निपटारा अदालत द्वारा संभव नहीं है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह शर्मा की शिकायतों पर ध्यान दे और उचित निर्णय लेकर उन्हें सूचित करे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed