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हरियाणा चुनाव: भूलकर भी ये 5 काम न करें नेताजी

Mon, 15 Sep 2014 08:48 PM IST
Updated Mon, 15 Sep 2014 08:48 PM IST
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prohibitory orders for politicians during haryana election.

हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को वोट के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं को नहीं भड़काने की नसीहत दी गई है।

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इसके अलावा उन्हें अपने उम्मीदवारों को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों या पूजा स्थलों को चुनाव प्रचार के दौरान मंच के रूप में प्रयोग नहीं करने की हिदायत दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर आदर्श आचार संहिता के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी संजय जून ने राजनीतिक प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि नामांकन भरने से पूर्व किया जाने वाला चुनाव प्रचार पर खर्च भी राजनीतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर पुन्हाना विस क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी प्रदीप गोदारा व नगराधीश प्रताप सिंह तथा इनेलो, कांग्रेस व बसपा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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इस हालत में दिखे तो चुनाव पड़ेगा महंगा

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गुड़गांव प्रशासन ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तलवार, बरछा, भाला, चाकू, लाठी लेकर चलने और नेताओं के गाड़ियों लालबत्ती लगाकर चलने पर सोमवार से बंदिश लगा दी है। इसके लिए जिले में अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लगा दी गई है।
 
आदेश में कहा गया है ड्यूटी पर तैनात पुलिस तथा अन्य जनसेवकों तथा सिख धर्म के अनुयायियों को क्रमश: असलहा और कृपाण रखने की छूट होगी।

इसी तरह अधिसूचना जारी हो जाने के बाद राजनेता, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने वाहनों पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के लाल, नीली या किसी अन्य प्रकार की बत्तियां नहीं लगा सकते।

आदेश में यह भी कहा गया है कि वाहनों पर बत्तियों का प्रयोग मोटर वाहन अधिनियम के तहत ही होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अन्य विभागों के अधिकृत अधिकारियों के वाहनों को इन आदेशों में छूट दी गई है।

अब नेता जी नहीं ले पाएंगे ये सारी सुविधाएं

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उपायुक्त शेखर विद्यार्थी ने राजनीतिक दलों को सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर, बोर्ड या होर्डिंग न लगाने की नसीहत दी है। उन्होंने एक बयान में अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर शुरू से आखिर तक मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराए जाने की भी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान एक साथ तीन वाहनों से अधिक का काफिला नहीं चल सकता। तीन-तीन वाहनों के बीच 200 मीटर की दूरी आवश्यक है। उन्होंने सरकारी रेस्टहाउस, डाक बंगला तथा अन्य सरकारी परिसर का प्रयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

चुनावी तैयारियों पर मंगलवार को बैठक
विधानसभा चुनाव की तैयरियों को लेकर उपायुक्त मंगलवार को 11 बजे बैठक लेंगे। बैठक के दौरान चारों विधानसभा क्षेत्र के रिटनिंग अधिकारी व उनके टीम के लोग शामिल होंगे।

उपायुक्त शेखर विद्यार्थी ने बताया कि बैठक का उद्देश्य चुनावी तैयारी को जानना वह चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कैसे रोका जाय। उनके साथ चुनाव आचार संहिता की कुछ गाइडलाइन पर भी चर्चा होगी।

चुनाव कार्यालय की ओर से अब तक अलग-अलग विधानसभा के हिसाब से मतदान करवाने को लेकर तैयारी में क्या कमी रह गई है। उस पर भी नजर रखी जाएगी।

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