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Delhi: निजी अंतरराज्यीय बसें ISBT पर ही यात्रियों को चढ़ाएंगी व उतारेंगी, परिवहन विभाग ने बनाए दिशा-निर्देश

Tue, 01 Oct 2024 07:13 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 01 Oct 2024 07:13 AM IST
सार

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के तीनों आईएसबीटी कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां पर पहले से अब बसों के रुकने के समय को कम किया गया है, साथ ही अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाया है। निजी अंतरराज्यीय बसों को लेकर अब दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं।

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Private interstate buses will board and deboard passengers at ISBT only
- फोटो : संवाद

विस्तार

राजधानी में निजी अंतरराज्यीय बसें केवल आईएसबीटी पर ही यात्रियों को पिक और ड्राॅप करेंगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने निजी बस ऑपरेटरों के लिए  दिशा निर्देश बनाए हैं। यह दिशा निर्देश विशेष तौर पर इसलिए तैयार किए गए हैं कि निजी बसें मनमाने तरीके से कहीं भी न रुकें और यात्रियों के पिक और ड्रॉप को लेकर एक नियम लागू हो। इससे न केवल सड़कों पर निजी बसों की वजह से लगने वाला जाम खत्म होगा बल्कि दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी।

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परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के तीनों आईएसबीटी कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां पर पहले से अब बसों के रुकने के समय को कम किया गया है, साथ ही अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाया है। निजी अंतरराज्यीय बसों को लेकर अब दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। अब दिशा निर्देश के अनुसार ही बसें चलेंगी। परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार, पर्यटक परमिट वाली बसें, अंतरराज्यीय पर्यटक बसें और अनुबंधित कैरिज बसें केवल निर्धारित आईएसबीटी पर ही यात्रियों को चढ़ाएंगी और उतारेंगी। दिल्ली में किसी अन्य स्थान से कोई भी पिकअप या ड्रॉप-ऑफ नहीं किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि बस ऑपरेटरों काे यात्रियों की डिजिटल और भौतिक रूप से सूची अपने पास रखनी होगी, जिसमें यात्री कहां से बस में बैठा और कहां उतरेगा इसकी भी जानकारी होगी। इन बसों में वहीं लोग यात्रा करेंगे जिनका पहले से टिकट बुक होगा।
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पांच स्थानों पर होता है नियमों का उल्लंघन
विभाग ने पांच स्थानों की पहचान की है जहां अक्सर नियमों का उल्लंघन होता है। इसमें मजनूं का टीला, अक्षरधाम, आनंद विहार, सरोजिनी नगर और धौला कुआं है। इन क्षेत्रों में कई बसें फ्लाईओवर या कैरिजवे पर रुकती हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और यात्रियों की जान को भी खतरा होता है। अधिकारियों ने बताया कि निजी बसों को अनुबंध वाहनों के रूप में संचालित करने के लिए परमिट दिया जाता है, जो यह निर्धारित करता है कि उन्हें पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर यात्रा शुरू और समाप्त करनी चाहिए। हालांकि इन बसों को विभिन्न स्थानों पर यात्रियों को उतारने या चढ़ाने का अधिकार है, लेकिन बसें नियमों का उल्लंघन कर कई स्थानों पर लंबे समय तक रुकती हैं। साथ ही कई बस संचालक दिल्ली से माल ढुलाई भी कर रहे हैं। इसमें कर का भुगतान किए बिना माल दूसरों राज्यों में पहुंच रहा है। इससे राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
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परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस करेगी नियमित जांच
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिशा निर्देश के पालन को लेकर नियमित जांच की जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की टीमें विभिन्न जगहों पर जांच करेंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर परमिट जब्त और निलंबित किया जा सकता है। अधिकारी ने बताया कि यह आदेश सुचारु यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने और पैदल यात्रियों और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए जारी किया गया है।

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