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Poperty Tax : एमसीडी के 120 संपत्ति कर शिविर में पिछला बकाया होगा माफ, ब्याज और जुर्माना भी नहीं लगेगा

Mon, 09 Jun 2025 05:50 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 09 Jun 2025 05:50 AM IST
सार

इसमें करदाता वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 और पिछले पांच साल (2020-21 से 2024) तक का मूल संपत्ति कर जमा करते हैं तो 2020-21 से पहले का बकाया, ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ हो जाएगा।

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Previous dues will be waived in 120 property tax camps of MCD
एमसीडी मुख्यालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एमसीडी ने संपत्ति करदाताओं के लिए संपत्तिकर निपटान योजना (सुनियो) के तहत 12 जोनों में 120 शिविर लगाए हैं। इसमें करदाता वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 और पिछले पांच साल (2020-21 से 2024) तक का मूल संपत्ति कर जमा करते हैं तो 2020-21 से पहले का बकाया, ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ हो जाएगा।
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इन शिविरों में हर रोज हजारों लोग हिस्सा ले रहे हैं। निगम ने लोगों के उत्साह को देखते हुए और अधिक शिविर आयोजित करने की घोषणा की है। करदाताओं को विवरण निगम की वेबसाइट https://mcdonline.nic.in/ptrmcd/web /citizen/info पर देना होगा।
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सहायता के लिए निगम ने हेल्पलाइन नंबर +91-7065064988 भी जारी किया है। निगम ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे 30 सितंबर तक चलने वाली इस योजना का लाभ उठाएं। यह पहल न केवल कर संग्रह बढ़ाएगी, बल्कि दिल्लीवासियों को आर्थिक राहत भी देगी।
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