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DNA रिपोर्टः नहीं मैच हुआ प्रद्युम्न के हत्यारे और कंडक्टर अशोक का खून

Tue, 21 Nov 2017 10:18 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, गुरुग्राम
टीम डिजिटल/अमर उजाला, गुरुग्राम Updated Tue, 21 Nov 2017 10:18 AM IST
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pradyuman case: dna report says murderer and conductor ashok blood do not match, bail may tomorrow
- फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला

भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को हुए प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में सोमवार को गुरुग्राम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कंडक्टर अशोक की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपना फैसला मंगलवार(21 नवंबर) दोपहर 3 बजे तक के ल‌‌िए सुरक्षित रख लिया है।

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अशोक के वकील मोहित वर्मा ने जानकारी दी कि आज भी सीबीआई अशोक के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। सीबीआई ने आज डीएनए रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की।

इस रिपोर्ट के अनुसार अशोक का खून और ‌डीएनए हत्यारे के खून से मैच नहीं हुआ। हालांकि सीबीआई ने कहा है कि वह ‌ऐसे किसी भी शख्स को क्लीन चिट नहीं देगी जिसका हत्या से जुड़ाव है।
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इस मामले में 16 नवंबर को याचिकाकर्ता व सीबीआई के बीच बहस पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके चलते अदालत ने 20 नवंबर की तारीख निश्चित की थी लेकिन आज भी कोई फैसला नहीं आ सका।

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8 स‌ितंबर को हुई थी प्रद्युम्न की हत्या

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8 सितंबर को उक्त स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था। सरकार के आदेश पर मामला सीबीआई को स्थानांतरित हो गया।

इस मामले में सीबीआई ने जांच के बाद 11वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अशोक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।

अदालत ने मामले में सीबीआई को अपना जवाब 16 नवंबर को दाखिल करने के आदेश दिए थे। 16 नवंबर को सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि जांच के दौरान प्रद्युम्न की हत्या में अशोक की कोई भी संलिप्तता सामने नहीं आई, लेकिन जांच बेहद ही नाजुक दौर पर है।

ऐसे में उन्हें जांच के लिए कंडक्टर अशोक की आवश्यकता पड़ सकती है। दोनों पक्षों की 16 नवंबर को हुई बहस के दौरान अदालत में सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई। दोनों पक्षों की बहस पूरी न होने के चलते अदालत ने मामले की सुनवाई 20 नवंबर तक टाल दी थी। अब सोमवार को अदालत में दोनों पक्ष पेश होकर बहस को आगे बढ़ाएंगे, जिसके बाद अदालत में जमानत पर सुनवाई करेगी।

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