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ऑटो ड्राइवर पिटाई मामला: दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर, स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग
Wed, 19 Jun 2019 02:21 PM IST
Abhishek Singh
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Abhishek Singh
Updated Wed, 19 Jun 2019 02:21 PM IST
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दिल्ली हाई कोर्ट
- फोटो : Social Media
दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऑटो चालक सरबजीत सिंह और उसके बेटे को पुलिस द्वारा पीटने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें से पहली याचिका में स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। वहीं दूसरी याचिका एक व्यापारी द्वारा दायर की गई है।
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Delhi: A PIL has been moved in Delhi High Court seeking independent inquiry by independent agency like CBI to inquire into the incident of alleged police brutality on auto-driver Sarabjeet Singh and his minor son on 17 June in Mukherjee Nagar pic.twitter.com/xSjYgjU8Ez
— ANI (@ANI) June 19, 2019विज्ञापन
क्या था पूरा मामला
रविवार को सरबजीत और उसके बेटे को पुलिस ने बर्बरता से पीटा था। आरोपी ने पहले तलवार निकालकर पुलिसकर्मियों पर हमला किया। इस दौरान उसके बेटे ने अपनी ग्रामीण सेवा ऑटो (मिनी सवारी टेंपो) से उन्हें कुचलने का प्रयास किया।
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सरबजीत पर हैं कई आपराधिक मामले दर्ज
बता दें कि दिल्ली पुलिस मंगलवार देर शाम तक उसका आपराधिक रिकार्ड खंगाली। रिकार्ड में पता चला कि वह 20 सितंबर, 2006 में तिमारपुर थाने में 107/151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार हुआ था। 24 जुलाई, 2011 (डीडी नंबर 16पीपी) को और फिर 107/151 सीआरपीसी में गिरफ्तार हुआ था और जेल भजा गया था।