सिक्कों पर वैष्णो देवी, सरकार को नोटिस
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पांच रुपये के सिक्के पर वैष्णो देवी के चिन्ह को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें भारतीय मुद्रा पर धार्मिक चिन्ह अंकित करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने वित्त मंत्रालय को तीन सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
खास मौके पर जारी किए गए थे सिक्के
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सवाल भी किया है कि आखिर सरकार ने किस आधार पर धार्मिक प्रतीक चिन्ह के सिक्के जारी किए हैं।
वित्त मंत्रालय व आरबीआई के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले का नाम नफीस काजी है। काजी ने कहा कि इस तरह के सिक्कों से भारत की धर्म निरपेक्ष व लोकतांत्रिक छवि को नुकसान पहुंचा है।
अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल राजीव मेहरा व नीरज चौधरी ने खंडपीठ को बताया कि ये सिक्के माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की रजत जयंती के अवसर पर जारी किए गए थे। इसके लिए तय कानून का पालन किया गया है।
हाईकोर्ट ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं
इस पर खंडपीठ ने कहा कि उनको 50 या 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सिक्के जारी करने की जरूरत नहीं है। खंडपीठ ने सुनवाई 23 अप्रैल तय की है।
इससे पहले याची के अधिवक्ता ने कहा कि भारत ने सर्व धर्म समभाव को चुना है और इसमें मंदिर, मस्जिद या किसी अन्य के लिए स्थान नहीं है।
मामले की अगली सुनवाई पर यह साफ हो जाएगा कि सिक्कों पर धार्मिक चिन्ह अंकित किए जाएंगे या नहीं।