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Delhi NCR News: पति के स्पर्म को सुरक्षित रखने की मांगी अनुमति
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर एक महिला ने पति के स्पर्म (शुक्राणु) को निकालकर सुरक्षित रखने की अनुमति मांगी है। महिला के पति मार्च 2025 से पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट (कोमा जैसी स्थिति) में जीवन रक्षक उपकरणों पर हैं। महिला का कहना है कि वह भविष्य में पति के स्पर्म के जरिए मां बनना चाहती हैं। महिला ने अनुरोध किया है कि विशेषज्ञ चिकित्सा समिति गठित कर स्पर्म रिट्रीवल और क्रायोप्रिजर्वेशन की प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से अंजाम दे सके।
इस तरह के मामलों में सहमति, प्रजनन अधिकार और चिकित्सकीय नैतिकता जैसे मुद्दे उठते हैं। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने एक ब्रेन डेड व्यक्ति के स्पर्म को सुरक्षित रखने की अनुमति दी थी, जो इस मामले में संदर्भ बन सकता है। ब्यूरो
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इस तरह के मामलों में सहमति, प्रजनन अधिकार और चिकित्सकीय नैतिकता जैसे मुद्दे उठते हैं। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने एक ब्रेन डेड व्यक्ति के स्पर्म को सुरक्षित रखने की अनुमति दी थी, जो इस मामले में संदर्भ बन सकता है। ब्यूरो
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