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17 अगस्त को हो सकता है केजरीवाल के इस विधायक की किस्मत का फैसला, 3 साल की हो सकती है कैद

Tue, 07 Aug 2018 01:26 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 07 Aug 2018 01:26 PM IST
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Patiala House Court deferred hearing on quantum of sentence of SahiRam, aap mla in 2016 assault case

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को तुगलकाबाद से आप विधायक सहीराम पहलवान की सजा पर सुनवाई स्थगित कर दी है। बता दें कि सहीराम पहलवान पर सितंबर 2016 में युवक को पीटने का आरोप लगा था जिसमें उन्हें कोर्ट दोषी करार दे चुकी है।

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आज इस मामले में सजा पर बहस होनी थी जिसे कोर्ट ने 17 अगस्त तक के लिए टाल दिया। गौरतलब है कि इस मामले में दोषियों को तीन साल तक कैद व जुर्माने की सजा हो सकती है।
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पिछली सुनवाई में दोषियों ने आरोपों का खंडन करते हुए झूठे मामले में फंसाने का तर्क रखा था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। दोषियों का कहना था कि उन्होंने कोई मारपीट नहीं की और वह मौके पर मौजूद ही नहीं थे।
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गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी

Patiala House Court deferred hearing on quantum of sentence of SahiRam, aap mla in 2016 assault case

दिल्ली पुलिस को दी शिकायत में योगेंद्र ने कहा था कि तेहखंड स्थित उसके घर के बाहर सीमेंट की सड़क बनाई जा रही थी। विधायक सही राम ने निर्माण की निगरानी कर रहे सुपरवाइजर को धमकाकर 18 व 19 सितंबर 2016 की रात उसके घर के सामने सड़क बनाने से रोक दिया था।

शिकायतकर्ता ने विधायक से इसका कारण पूछा तो उसने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता योगेंद्र बिधूड़ी के बयान को भरोसेमंद मानते हुए कहा था कि, अभियोजन पक्ष सहीराम व उसके दो सहयोगियों सुभाष व ललित पर लगे आरोपों को साबित करने में पूरी तरह कामयाब रहा है।

दवा लेने जा रहे योगेंद्र का रास्ता रोककर उस पर तेज धार हथियार से हमला किया गया। इसमें उसे चोट आई थी।

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