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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Orders issued for a high-level meeting regarding waterlogging on the national highway near the airport

Delhi NCR News: एयरपोर्ट के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव पर उच्च स्तरीय बैठक के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jul 2026 06:56 PM IST
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- हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को एमसीडी सहित अन्य एजेंसियों के साथ 3 से 7 अगस्त के बीच बैठक करने को कहा
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। महिपालपुर में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर बार-बार होने वाले जलभराव को लेकर हाईकोर्ट ने उच्च स्तरीय बैठक करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे एमसीडी सहित अन्य एजेंसियों और हितधारकों के साथ 3 से 7 अगस्त के बीच बैठक करें। पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया।


अदालत ने समस्या के स्थायी समाधान के लिए समर्पित बरसाती नाले की व्यवस्था की संभावना की जांच करने को भी कहा। यह आदेश गैर-सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में कहा गया था कि मानसून के दौरान बार-बार होने वाले जलभराव को रोकने के लिए महिपालपुर और रंगपुरी गांव के बीच बरसाती ड्रेनेज सिस्टम बनाने की जरूरत है।
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अदालत के समक्ष पेश तस्वीरों में हाईवे और आसपास की सड़कों का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा दिखाया गया था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुरुग्राम जाने वाला यह मुख्य मार्ग होने के कारण यहां जलभराव से बड़ी संख्या में लोग परेशान होते हैं। टास्क फोर्स को विशेष रूप से इलाके में बरसाती नाला बनाने की संभावना की जांच करने को कहा गया। अदालत ने आदेश दिया कि बैठक के बाद विस्तृत प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर स्थिति रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को तय की गई है।
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